सुप्रीम कोर्ट से लगा कन्हैया को झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार
सुप्रीम कोर्ट से लगा कन्हैया को झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार
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नई दिल्ली : दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश के विरूद्ध नारेबाजी करने के आरोप में जेल में बंद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से सर्वोच्च न्यायालय ने इंकार कर दिया है। न्यायालय द्वारा कन्हैया को जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में जाने की सलाह दी गई है, यदि पटियाला हाउस कोर्ट में असुरक्षा महसूस होती है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसे में अब हाईकोर्ट बेल पिटीशन पर सुनवाई करेगा। लेकिन अगर वह चाहे तो निचली अदालत को मामला सौंप सकता है।

इसके पीछे सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि सीधे सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला आने से दूसरे लोग भी इसी तरह की याचिका लगा सकते हैं और ऐसे मामलों की बाढ़ आ सकती है। उल्लेखनीय है कि बिहार के निवासी कन्हैया की मां ही घर चलाती है। उसके पिता जयशंकर सिंह पैरालिसिस से पीडि़त हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद उसने अपने मित्र हिमांशु के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी।

दूसरी तरफ रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देशविरोधी नारे लगाने की बात गलत है। पर्रिकर द्वारा कहा गया कि संस्कारों के अभाव में ऐसा होता है। जिन लोगों द्वारा नारेबाजी की गई है उन्हें अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं। इस मामले में कहा गया कि जो लोग देश के विरूद्ध नारे लगाते हैं वे देश के सपूत नहीं हो सकते हैं। इसके पहले कन्हैया ने खुद को बेकसूर बताया था। उन्होंने कहा कि वे एक विद्यार्थी हैं हार्डकोर क्रिमिनल नहीं हैं। 

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