सुप्रीम कोर्ट ने नितिन गडकरी को मदद के लिए बुलाया, कहा- इसे आदेश नहीं, निमंत्रण समझें
सुप्रीम कोर्ट ने नितिन गडकरी को मदद के लिए बुलाया, कहा- इसे आदेश नहीं, निमंत्रण समझें
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नई दिल्ली:  देश की सर्वोच्च अदालत ने केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को अदालत की सुनवाई में सहायता करने के लिए आमंत्रण देने की पेशकश की है. यह मामला सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक तकनीक अपनाए जाने की मांग का है. सुनवाई के दौरान CJI ने केन्द्र सरकार के वकील से पूछा कि, क्या परिवहन मंत्री आकर हमें इलैक्ट्रिक वाहनों की तकनीक की योजना के संबंध में जानकारी दे सकते हैं? 

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसे समन नहीं, निमंत्रण समझें क्योंकि इलैक्ट्रिक वाहनों के बारे में इस योजना की स्पष्ट तस्वीर अधिकारियों से अधिक स्पष्ट उन्हें होगी. एडिशनल सलिस्टर जनरल ने कहा कि यदि केंद्रीय मंत्री को शीर्ष अदालत में बुलाया जाएगा तो इसका राजनीतिक असर पड़ेगा. हालांकि, अदालत ने नितिन गड़करी को सर्वोच्च न्यायालय में आमंत्रित करने के लिए फिलहाल लिखित में कोई आदेश पारित नही किया है.

शीर्ष अदालत ने कहा है कि हम सरकार को कोई आदेश नही दे रहे हैं, बल्कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार के पास क्या प्लान है. CJI ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री में इलैक्ट्रिक वाहनों को लेकर कई दफा बयान जारी किया है. केंद्रीय मंत्री चाहें तो वह अपने किसी अधिकारी को अदालत में भेज सकते हैं, जो इस संबंध में अदालत को पूरी जानकारी और योजना के बारे में बताए। इसके साथ ही SC ने स्पष्ट कहा कि प्रदूषण को लेकर समझौता नही किया जा सकता है. यह मामला न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे देश के लिए अहम है। 

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