लोकपाल को लेकर सख्त हुई सुप्रीम कोर्ट, सरकार से पुछा अभी तक क्या किया ?
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे सितंबर 2018 से अभी तक लोकपाल खोज समिति के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का एक हलफनामा पेश करे. अदालत ने अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से कहा है कि वे इस संबंध में 17 जनवरी तक हलफनामा अदालत को सौंपे. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने इस मामले में आज कहा कि, ‘‘हलफनामे में सरकार को लोकपाल खोज समिति गठित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रदान करनी होगी.’’ 

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अटॉर्नी जनरल ने जब कहा है कि सितंबर, 2018 से अभी तक इस सम्बन्ध में कई कदम उठाए गए हैं, तब पीठ ने उनसे पूछा है कि, ‘‘आपने अभी तक क्या कार्यवाही की है, क्योंकि इस सम्बन्ध में बहुत वक्त लिया जा रहा है.’’ पीठ ने कहा है कि, ‘‘सितंबर 2018 से अब तक उठाए गए सभी कदमों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करें.’’ गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की तरफ से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि सरकार ने खोज समिति के सदस्यों के नाम तक अपनी सरकारी वेबसाइट पर नहीं डाले हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के लिए खोज समिति के गठन पर केन्द्र सरकार के तर्कों को 24 जुलाई, 2018 को पूरी तरह असंतोषजनक करार देते हुए, उसे चार सप्ताह के अंदर एक ‘बेहतर हलफनामा’ दायर करने का आदेश दिया था. अटॉर्नी जनरल ने अदालत को जानकारी देते हुए बताया था कि पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और न्यायविद मुकुल रोहतगी वाली चयन समिति की बैठक 19 जुलाई, 2018 को हुई थी जिसमें खोज समिति के लिए नाम पर चर्चा की गई थी. वेणुगोपाल ने बताया कि सात सदस्यों वाली खोज समिति का गठन करने पर सहमति बनी थी.

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