SC ने केंद्र सरकार से पुछा, अब तक क्यों नियुक्त नहीं किया गया CBI निदेशक ?

SC ने केंद्र सरकार से पुछा, अब तक क्यों नियुक्त नहीं किया गया CBI निदेशक ?
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि उसने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) का स्थाई निदेशक नियुक्त क्यों नहीं किया है. साथ ही अदालत ने टिप्पणी की है कि, वे लंबे वक़्त तक एजेंसी के लिए अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति के 'खिलाफ' है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की बेंच ने कहा है कि सीबीआई निदेशक का पद संवेदनशील है और केंद्र सरकार को अब निदेशक के पद पर स्थायी नियुक्ति कर देनी चाहिए.

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अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अदालत को बताया है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति सीबीआई के नए निदेशक के चयन के लिए शुक्रवार को बैठक होने वाली है. उन्होंने अदालत को यह भी बताया है कि केंद्र ने आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव को कार्यकारी सीबीआई निदेशक नियुक्त करने से पहले उच्चाधिकार समिति की इजाजत ली थी.

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समिति की शुक्रवार को बैठक के बारे में अटॉर्नी जनरल के बयान के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई छह फरवरी तक टाल दी है. पीठ नागेश्वर राव को सीबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने के सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

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