मजदूरों की बदहाली का मामला SC पहुंचा, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से माँगा जवाब
मजदूरों की बदहाली का मामला SC पहुंचा, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से माँगा जवाब
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नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने लॉकडाउन में फंसे और भीषण गर्मी में सड़कों पर पैदल जा रहे प्रवासी श्रमिकों की बदहाली पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए खुद संज्ञान लिया है. अदालत ने केंद्र सरकार व सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए इस पर गुरुवार तक जवाब देने का आदेश दिया है.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की बेंच ने मीडिया में आ रही खबरों और मजदूरों की बदहाली पर शीर्ष अदालत को लगातार मिल रही चिट्ठियों के आधार पर मामले का संज्ञान लिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि अपने घरों को वापस पहुंचने के लिए सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों को सहायता की जरूरत है. केंद्र और राज्य सरकारों के बंदोबस्त नाकाफी हैं, जिसके लिए उन्हें जवाब देना होगा.

शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे श्रमिकों और उनके परिवार के लोगों को घर पहुंचाने तक मुफ्त यात्रा, आश्रय और भोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए फ़ौरन उपाय किए जाने की जरुरत है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे हालात को संभालने के लिए एक समन्वित और केंद्रित कार्रवाई जरुरी है. इस मामले में शीर्ष अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी.

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