SC का दर्जा मांग रहे दलित ईसाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से माँगा जवाब
SC का दर्जा मांग रहे दलित ईसाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से माँगा जवाब
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने दलित ईसाइयों के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा मांगने वाली राष्ट्रीय दलित ईसाइयों की याचिका पर सरकार को नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद निचली जातियों के खिलाफ सामाजिक पक्षपात ख़त्म नहीं होता है। उन्होंने कहा कि उनको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुस्लिमों पर भी यह लागू होता है।

उल्लेखनीय है कि आध्र प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति के लोगों को मिलनेवाले आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। गत वर्ष फरवरी में ये प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पेश किया था। उन्होंने कहा कि दशकों से दलित ईसाई आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग सही है। साथ ही उन्होंने कहा था कि उन्हें भी वहीं फायदा मिलना चाहिए जो सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को दिया जाता है।

इसी के साथ शीर्ष अदालत ने देशभर में बच्चों के साथ बलात्कार और उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए। सभी प्रदेशों को निर्देश देते हुए कहा है कि पोक्सो से संबंधित मामले निपटाने के लिए विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त कराए जाए। इसी के साथ फोरेंसिंक लैब के लिए संसाधन मुहैया कराने के लिए उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा है।

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