राजीव गांधी हत्‍याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, तमिलनाडु सरकार को दिया निर्देश
राजीव गांधी हत्‍याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, तमिलनाडु सरकार को दिया निर्देश
Share:

भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड केस में तमिलनाडु सरकार से विस्‍तृत स्थिति रिपोर्ट तलब की है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकार से कहा है कि वह एजी पेरारीवलन और अन्य दोषियों की रिहाई के मामले में दो हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे. पेरारीवलन की ओर से याचिका में कहा गया है कि उसने साल 2018 में राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई थी और गुजारिश की थी कि बाकी सजा माफ की जाए क्‍योंकि पहले ही वह 27 साल जेल में रह चुका है.

वायुसेना केंद्र की तस्वीर खींच रहा था मोहम्मद इरफ़ान, हुआ गिरफ्तार

केंद्र सरकार की ओर से इससे पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी जिस पर उसने असंतोष जाहिर किया गया था.इसी मसले पर केंद्र सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को अपने जवाब में बताया था कि उसने राजीव गांधी हत्या मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी सातों दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के मार्च 2016 के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था क्योंकि इससे खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो जाएगी.

गंगा रक्षा में साध्वी पद्मावती ने दांव पर लगाई जान, तेजी से घट रहा वजन


आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हाई कोर्ट को सरकार की ओर से यह भी बताया गया था कि केस की जांच करने वाली सीबीआइ ने भी प्रस्ताव का विरोध किया था. केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि उसने 18 अप्रैल 2018 को तमिलनाडु के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि IPC की धारा 435 के अनुसार भी दोषियों की सजा को दोबारा कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी देना गलत है.दोषियों को रिहा करने से खतरनाक परंपरा पड़ेगी जो भविष्‍य के लिए भी चुनौती बन जाएगी.

कैसे थमेगा CAA-NRC पर मचा घमासान ? दिल्ली के पूर्व LG ने बताया समाधान

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा, दोस्त की नाबालिग बेटी का किया था रेप

नामांकन के पहले केजरीवाल ने किया ट्वीट कर दिया बयान, कहा- एक तरफ विपक्ष और दूसरी तरफ...

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -