नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से वह तारीख बताने के लिए कहा है, जिस दिन वह आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम से पूछताछ करना चाहती है. अदालत ने ईडी को 30 जनवरी तक इस तारीख के बारे में बताने के निर्देश दिए हैं.
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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने ईडी की तरफ से पेश किए गए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि अदालत को उस तारीख के बारे में बताएं, जिस दिन जांच एजेंसी कार्ति से पूछताछ करना चाहती है. दरअसल, अदालत कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने एक कंपनी द्वारा आयोजित किए गए अंतरराष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं के लिए अगले कुछ महीनों के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन जाने की इजाजत दिए जाने की अपील की थी.
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उल्लेखनीय है कि इस टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन ‘टोटस टेनिस लिमिटेड’ कर रही है. कार्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा है कि, ‘‘हम दोनों चीजें सुनिश्चित करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्ति जाँच एजेंसी ईडी के समक्ष पेश हो और वह अपने टेनिस टूर्नामेंट के लिए विदेश भी जा सके.’’ पीठ ने कहा है कि, ‘‘अगर वह पूछताछ में टालमटोल करता है तो उसके लिए कोई टेनिस नहीं है.’’
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