आय से अधिक संपत्ति मामले में फिर घिरीं जयललिता, SC का नोटिस
आय से अधिक संपत्ति मामले में फिर घिरीं जयललिता, SC का नोटिस
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नई दिल्ली : आय से अधिक संपत्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जयललिता सहित 3 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जवाब दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया गया है, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शामिल प्रापर्टीज की खरीदी बैची पर भी रोक लगा दी है. कर्नाटक हाई कोर्ट के जयललिता को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार और डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, इसमें हाइकोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति का गलत आंकलन करने की बात कही है. जिस पर हुई सुनवाई में आज नोटिस जारी किया गया.

क्या कहा याचिका में 

याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ तमाशा और गैरकानूनी है. जया को बरी करना कानून की हार है इसलिए कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और उनकी सदस्यता को रद्द रखा जाए. याचिका में हाई कोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति का गलत आंकलन बताते हुए कहा है कि जयललिता द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने की राशि 76 फीसदी है, जिसे 8.12 फीसदी बताया गया है. इस गलती ने आदेश को अमान्य बना दिया है.

सरकार को पक्ष रहने का नहीं दिया मौका

याचिका में हाई कोर्ट में कर्नाटक सरकार को अपनी दलील रखने का मौका न देने की बात भी कही गई है. याचिका के अनुसार मामले में राज्य को पार्टी ही नहीं बनाया गया. इसी वजह से हाई कोर्ट में पूरी कानूनी प्रक्रिया बिगड़ गई, जबकि, अभियोजन पक्ष ने सारे सबूतों के बल पर ये साबित कर दिया था कि जया के पास 66 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन हाई कोर्ट ने इन सबूतों पर ठीक से गौर नहीं किया.

गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल कोर्ट ने जया सहित 4 लोगों को चार साल की सजा और 100 करोड़ का जुर्माना लगाया था. जिस कारण जया को मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा था, लेकिन इसी साल मई मे कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था.

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