सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड लोकायुक्त को दी इस्तीफा देने की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड लोकायुक्त को दी इस्तीफा देने की सलाह
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सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड के लोकायुक्त उमा नाथ सिंह से कहा है कि पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने विवादों के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CGI) एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक SC पीठ ने सोमवार को सुझाव दिया। लोकायुक्त के वकील का कहना है कि खुद को गिराने और अपने करियर में जिन दफ्तरों में काम किया है, उनके स्थान पर पद छोड़ना बेहतर है।

पीठ ने पूर्व न्यायाधीश के वकील विकास सिंह से पूछा, "जब निरंतरता में कोई गरिमा नहीं है, तो यह सब क्यों करें और किसी भी कीमत पर जारी रखने का आग्रह करें?"

एससी नागालैंड सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि लोकायुक्त से उसकी सभी शक्तियां छीन ली जाएं। राज्य सरकार ने सिंह को हटाने की मांग की है, जिसमें उनके द्वारा अभद्र और अनुचित व्यक्तिगत मांगों के विभिन्न कार्यों का आरोप लगाया गया है। इसकी याचिका में कहा गया है कि सिंह ने ऑनलाइन काम करना जारी रखा है, हालांकि मुख्य सचिव ने इसे मंजूरी नहीं दी। सिंह के वकील ने जवाब दिया कि यह कोरोना महामारी के कारण था कि सिंह ने दिल्ली से अपना काम करने पर जोर दिया था। हालांकि, यह तर्क पीठ को समझाने में विफल रहा।

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