सुनंदा पुष्कर हत्या: शशि थरूर के खिलाफ सुनवाई 4 मार्च तक स्थगित
सुनंदा पुष्कर हत्या: शशि थरूर के खिलाफ सुनवाई 4 मार्च तक स्थगित
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नई दिल्‍ली: दिल्ली की एक अदालत ने  गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के खिलाफ सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सुनवाई सात मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने मामले की सुनवाई टाल दी है। सुनवाई के दौरान थरूर ने बहरीन और कतर जाने के लिए एक याचिका दाखिल की है। अदालत ने उनकी याचिका पर दिल्ली पुलिस को कल तक जवाब देने के लिए कहा है।

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इससे पहले अदालत ने चार फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए मामला सत्र अदालत के पास पहुंचा दिया था, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत अपराध के केस की सुनवाई सत्र न्यायाधीश द्वारा की जाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला से क्रूरता) के तहत आरोप लगाया गया था, किन्तु मामले में उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात शहर के एक लक्जरी होटल के कमरे में मृत मिली थीं। उस समय थरूर के बंगले में मरम्मत का कुछ कार्य चल रहा था, इसलिए दोनों होटल में ठहरे हुए थे। इसके बाद से इस मामले में शक की सुई शशि थरूर की तरफ घूम गई थी, अगर इस मामले में थरूर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है।

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