'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर राहुल गाँधी की माफ़ी स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट ने दी ये नसीहत
'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर राहुल गाँधी की माफ़ी स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट ने दी ये नसीहत
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिया गया उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण था। यह अदालत की अवमानना नहीं था, किन्तु भविष्य में उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने राहुल की माफी को भी स्वीकार कर लिया।

उल्लेखनीय है कि ये याचिका भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप था कि राहुल गांधी ने कहा है कि शीर्ष अदालत ने माना है कि 'चौकीदार चोर है'। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रत्येक मोर्चे पर राफेल के जरिए मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया था, किन्तु उनका ये दांव उल्टा पड़ गया।

आज वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी पर कोर्ट का फैसला आ गया है और वो भी एक ऐसे मामले में जिसमें वो पीएम मोदी को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। राहुल गाँधी ने पीएम मोदी को चोर कहा था। राफेल मामले में राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। इसके बाद भाजपा नाराज हो होकर अदालत पहुंच गई थी और आज मीनाक्षी लेखी के उसी याचिका पर फैसला आया है।

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