जमीन बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सीएम वसुंधरा राजे को जारी किया नोटिस
जमीन बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सीएम वसुंधरा राजे को जारी किया नोटिस
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जयपुर: देश में इस समय चुनावी समर चल रहा है और वर्तमान में सभी पार्टियों द्वारा अपने-अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है। जहां एक ओर चारों तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अब घिरती नजर आ रही हैं। यहां बता देें कि सुप्रीम कोर्ट ने धौलपुर पैलेस के आसपास की 567 वर्गमीटर जमीन को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बेचने के मामले में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया व उनके पुत्र दुष्यंत सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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जानकारी के अनुसार बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील श्रीजना श्रेष्ठा की याचिका पर नोटिस जारी किया है, यहां बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के आठ अगस्त के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने वसुंधरा राजे और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका को आठ अगस्त को खारिज कर दिया था। 

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गौरतलब है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वकील श्रीजना श्रेष्ठा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे व दुष्यंत ने धौलपुर शहर में धौलपुर पैलेस के आसपास की 567 वर्गमीटर भूमि को गैरकानूनी रूप से अपनी होने का दावा किया था और दोनों ने इस भूमि को एनएचएआई को दो करोड़ रूपए में बेच दिया था। इसके अलावा याचिका में बताया गया है कि एनएचएआइ ने यह जमीन साल 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 को चौड़ा करने के लिए खरीदी थी। 


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