सुप्रीम कोर्ट : 'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट' पर कोई रोक नही
सुप्रीम कोर्ट : 'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट' पर कोई रोक नही
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भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट' पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस पर सुनवाई की अभी कोई अर्जेंसी नहीं है. कोरोना वायरस महामारी के दौरान कोई कुछ करने नहीं जा रहा है. पुनर्विकास योजना को लेकर भूमि उपयोग में बदलाव को अधिसूचित करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कोरोना वायरस के कारण भारत ही नहीं पूरे विश्‍व में काम धंधे थप पड़े हैं. ऐसे में सेंट्रल विस्‍टा प्रोजेक्‍ट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है. इस मामले में कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में पहले भी दायर याचिकाओं का जिक्र करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता याचिका में संशोधन करे. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर नई संसद बन रही है, तो विरोध क्यों? वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार इस मामले में आगे बढ़ रही है.

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अगर आपको नही पता तो बता दे कि केंद्र की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट योजना 20 हजार करोड़ रुपये की है. 20 मार्च, 2020 को केंद्र ने संसद, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी संरचनाओं द्वारा चिह्नित लुटियंस दिल्ली के केंद्र में लगभग 86 एकड़ भूमि से संबंधित भूमि उपयोग में बदलाव को अधिसूचित किया है. इस अधिसूचना को रद करने के लिए याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह निर्णय अनुच्छेद 21 के तहत एक नागरिक के जीने के अधिकार के विस्तारित संस्करण का उल्लंघन है.

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