सुनंदा पुष्कर हत्याकांड: क्या कांग्रेस नेता शशि थरूर जाएंगे जेल ? 18 अगस्त को तय होंगे आरोप
सुनंदा पुष्कर हत्याकांड: क्या कांग्रेस नेता शशि थरूर जाएंगे जेल ? 18 अगस्त को तय होंगे आरोप
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नई दिल्ली: दिल्ली की कोर्ट अब 18 अगस्त को सुनंदा पुष्कर मौत मामले की सुनवाई करेगी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य शशि थरूर (Shashi Tharoor) पर आरोप तय करने के आदेश को दिल्‍ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया. अदालत ने दिल्ली पुलिस को इस मामले से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की इजाजत दी है. 18 अगस्‍त शशि थरूर को राहत मिलती है या अदालत पर आरोप तय करती है.

वहीं शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने कोर्ट में दलील दी थी कि SIT जांच में उनके मुवक्किल पूरी तरह दोषमुक्त साबित हुए हैं. ऐसे में उन पर आरोप तय करने का कोई औचित्य नहीं है. बता दें कि इससे पहले अदालत कई बार आरोप तय करने के आदेश को स्थगित कर चुका है. अदालत में इस केस पर 12 अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी. पाहवा ने थरूर को आरोपमुक्त करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल के विरुद्ध धारा 498ए (पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) या 306 (ख़ुदकुशी के लिए उकसाना) के तहत लगाए गए आरोपों का कोई प्रमाण नहीं है.

जानकारी के अनुसार, शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात एक होटल में मृत पाई गई थीं. दंपत्ति होटल में रह रहा था, क्योंकि उस वक़्त थरूर के आधिकारिक बंगले की मरम्मत का कार्य चल रहा था. दिल्ली पुलिस ने थरूर के विरुद्ध धारा-498 ए और 306 के तहत केस दर्ज किया था, किन्तु उन्हें अरेस्ट नहीं किया था. पांच जुलाई 2018 को थरूर को जमानत मिल गई थी.

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