सुनंदा पुष्कर केस: आरोप तय करने का आदेश एक बार फिर टला, अब 2 जुलाई को सुनवाई
सुनंदा पुष्कर केस: आरोप तय करने का आदेश एक बार फिर टला, अब 2 जुलाई को सुनवाई
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नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आरोप तय करने के आदेश को कोर्ट ने एक बार फिर टाल दिया है. बुधवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर केस में सुनवाई करते हुए उनके पति शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर फैसला 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है. कोर्ट अब इस मामले पर अब 2 जुलाई को सुनवाई करेगी. 

बता दें कि इससे पहले 16 मई को विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए आदेश देने को लेकर 16 जून तक सुनवाई स्थगित कर दी थी. अदालत ने दिल्ली पुलिस और थरूर की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था.जिसके बाद कई बार ये मामला स्थगित हो चुका है. कोर्ट से दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने का अनुरोध किया था. 
 
वहीं शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने कोर्ट में दलील दी थी कि SIT जांच में उनके क्लाइंट पूरी तरह दोषमुक्त साबित हुए हैं. ऐसे में उन पर आरोप तय करने का कोई औचित्य नहीं है. बता दें कि कोर्ट में इस केस पर 12 अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी. पाहवा ने थरूर को आरोपमुक्त करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उनके क्लाइंट के खिलाफ धारा 498ए (पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) या 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत लगाए गए आरोपों का कोई प्रमाण नहीं है.

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