सुनंदा पुष्कर हत्या मामला: शशि थरूर की रिवीजन पेटिशन पर आदेश सुरक्षित, 15 मार्च को अगली सुनवाई
सुनंदा पुष्कर हत्या मामला: शशि थरूर की रिवीजन पेटिशन पर आदेश सुरक्षित, 15 मार्च को अगली सुनवाई
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नई दिल्ली: सुनंदा पुष्कर मौत मामले में पटियाला हाउस कोर्ट (सेशंस कोर्ट) ने शशि थरूर की तरफ से दाखिल की गई रिवीजन पिटिशन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. आज सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील ने आरोप लगाया कि मामले से संबंधित पूरे दस्तावेज नहीं मिले हैं. वहीं दिल्ली पुलिस ने थरुर पर मामले मे देरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बार-बार सुनवाई टालने का प्रयास किया जा रहा है.

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अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को निर्धारित की है. इससे पहले एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले को सेशंस कोर्ट में रेफर कर दिया था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से सुनवाई में सहयोग करने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने उनकी अपील भी खारिज कर दिया था. अदालत ने इस मामले से जुड़े दस्‍तावेजों को आरोपित को सौंपने का निर्देश दिया था. अर्जी में स्वामी ने मांग की थी कि अदलात में पुलिस की विजिलेंस जांच रिपोर्ट को पेश किया जाए. हालांकि दूसरे पक्ष के वकील ने इसका विरोध किया था.

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आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में थरूर आरोपी हैं. शुरू में इसे ख़ुदकुशी माना जा रहा था. इस मामले में शुरुआत से ही भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, सुनंदा पुष्कर की हत्या का दावा कर रहे हैं. शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी माना था. अदालत ने चार्जशीट के आधार पर थरूर को ख़ुदकुशी के लिए उकसाने का आरोपी मानते हुए आदेश जारी किया था. 

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