Sep 23 2016 01:34 PM
नई दिल्ली : सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पैरोल अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया। उनकी पैरोल अवधि आज शुक्रवार 23 सितंबर तक थी, लेकिन अब कोर्ट द्वारा अवधि बढ़ाने की मनाही के बाद सुब्रत को फिर से जेल में जाना होगा।
मालूम हो कि सुब्रत राय की माॅ का निधन मई माह में हो गया था और इसके चलते ही उन्हें कोर्ट की ओर से पैरोल दे दी गई थी। इसके बाद भी सुब्रत को यह उम्मीद थी कि उनकी पैरोल अवधि को बढ़ा दिया जायेगा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि सहारा समूह प्रमुख सुब्रत राय से कोर्ट ने यह भी कहा था कि वे सेबी के पास तीन सौ करोड़ रूपये जमा करा दें, रूपये जमा कराने की बात को ही लेकर कोर्ट ने पहले उनकी पैरोल अवधि को बढ़ा दिया था, परंतु अब कोर्ट ने राय की अर्जी को स्वीकार नहीं किया है।
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