राम मंदिर पर सुब्रमण्यम स्वामी ने याद दिलाया हलफनामा, कहा नरसिम्हा राव ने अदालत को बताया था समाधान
राम मंदिर पर सुब्रमण्यम स्वामी ने याद दिलाया हलफनामा, कहा नरसिम्हा राव ने अदालत को बताया था समाधान
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नई दिल्ली: अयोध्या में राम मंदिर मामले पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने फिर बयान दिया है, उनका कहना है कि 1994 में केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा था कि अगर जमीन के नीचे मंदिर पाया जाता है तो हिंदुओं की इच्छा के मुताबिक चलना चाहिए. स्वामी ने कहा, 'साल 1994 में जब तात्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय मुझे कैबिनेट दर्जा मिला हुआ था, उस समय शीर्ष अदालत ने सरकार से अयोध्या विवाद के समाधान के बारे में पूछा था, तब प्रधानमंत्री ने एक बयान दाखिल कर विभिन्न समाधान बताए थे, जिनमें से एक यह भी था कि, 'अगर धरती के नीचे मंदिर के अवशेष पाए जाते हैं, तो हमें हिन्दुओं की इच्छा के मुताबिक ही चलना चाहिए.'

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उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद वाली जमीन के मालिकाना हक से सम्बंधित मामले में चार जनवरी से सुनवाई शुरू करने जा रही है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल की पीठ इस पर सुनवाई करने वाली है. बताया जा रहा है कि इसी दिन पीठ मामले में आगे सुनवाई करने के लिए तीन सदस्यीय पीठ के गठन का निर्णय लेगी.

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सुप्रीम कोर्ट की यह तीन सदस्यीय पीठ इसी राम मंदिर विवाद पर 2010 में आए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली 14 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद परिसर वाली  2.77 एकड़ की भूमि को तीन पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बांटने का आदेश दिया था. इससे पहले शीर्ष अदालत ने 29 अक्टूबर, 2018 को मामले की सुनवाई जनवरी, 2019 के पहले हफ्ते में निर्धारित कर ली थी.

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