बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त आदेश- कोरोना काल में सियासी रैलियों पर रोक लगाए महाराष्ट्र सरकार
बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त आदेश- कोरोना काल में सियासी रैलियों पर रोक लगाए महाराष्ट्र सरकार
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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को महामारी के दौरान लागू कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली सियासी रैलियों पर रोक लगाना चाहिए. प्रधान न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने पूछा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बड़ी सभाओं पर रोक के बाद भी इस माह की शुरुआत में पड़ोसी नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट के नाम को लेकर आयोजित रैली समेत ऐसी रैलियों की इजाजत कैसे दे दी गई.

बेंच ने कहा कि यदि राज्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में असमर्थ रही, तो कोर्ट को दखल देना पड़ेगी और ऐसी किसी भी सियासी रैली पर रोक लगानी होगी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी से कहा कि, ' आपको (महाराष्ट्र सरकार) कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली किसी भी सियासी रैली को रोकने के लिए अपने तंत्र को सक्रिय करना होगा.'

अदालत ने आगे कहा कि, 'यदि आप इसे संभाल नहीं सकते हैं, तो इसे कोर्ट को करने दें. हम ऐसा नहीं होने देंगे. हम अदालतें बंद कर रहे हैं, हम (महामारी के मद्देनजर राज्य की ओर से लागू प्रोटोकॉल और प्रतिबंधों का पालन करने की वजह से) पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी, ये राजनीतिक नेता रैलियों का आयोजन कर रहे हैं?'

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