इंदौर: मप्र के इंदौर शहर में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस एक्शन में आ गई है। नंबर प्लेट में किसी प्रकार की गड़बड़ी या साइलेंसर की आवाज को बदलने का प्रयास किया गया तो न सिर्फ गाड़ी मालिक तथा ड्राइवर पर बल्कि ऐसा करने वाले दुकानदार के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज होगा। इस सिलसिले में इंदौर पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है।
वही पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि यदि किसी ने नंबर प्लेट के साथ कोई छेड़छाड़ की तो नंबर प्लेट बनाने वाले पर भी केस होगा। कमिश्नर का कहना है कि लोग गाड़ियों पर अजीब प्रकार से नंबर लिखवाते हैं। इस कारण पुलिस चौराहों पर इन नंबर प्लेट को रीड नहीं कर पाती तथा पुलिस जवानों को परेशानी आती है। इस कारण नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों को कड़ी ताकीद दी गई है कि वह परिवहन विभाग से जारी दिशा-निर्देशों को फॉलो कर नंबर प्लेट बनवाएं।
आदेश का पालन करने होगी कड़ाई:-
दुकानदारों से इस आदेश का पालन कराने के लिए सादी वर्दी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी इन दुकानों पर जाएंगे। लापरवाही दिखने पर मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज होगा। मोटरसाइकिल में साइलेंसर को लेकर भी दुकानदार, गैराज संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि मोडिफाई साइलेंसर या तेज साउंड वाले साइलेंसर न लगवाएं।
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