अवैध साइन बोर्ड एवं होर्डिंग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई
अवैध साइन बोर्ड एवं होर्डिंग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई
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इंदौर/ब्यूरो।  शहर में अवैध साइन बोर्ड एवं होर्डिंग लगाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही, अध्ययन एकैडमी के विरुद्ध 50 हजार रूपये की चालानी कार्यवाही के साथ ही एकैडमी के प्रबंधक के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के साथ ही बिना अनुमति के शहर में लगाए गए अवैध होर्डिंग, बैनर, बोर्ड आदि को सख्ती से हटाने के दिए गए निर्देश के क्रम में जोन 11 वार्ड 55 के अंतर्गत गीता भवन क्षेत्र में कोचिंग संस्थान अध्ययन एकैडमी द्वारा बड़ी संख्या में अवैध रूप से बिना अनुमति के बोर्ड लगाने पर निगम द्वारा रु 50 हजार की चालानी कार्रवाई की गई तथा संबंधित के विरुद्ध थाना संयोगितागंज में एफ.आई.आर. दर्ज करने  की गई है एवं सभी बोर्ड रिमूवल कर जप्त किए गए हैं।

उपायुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि जोन 11 वार्ड 55 के अंतर्गत गीता भवन क्षेत्र में कोचिंग संस्थान अध्ययन एकैडमी द्वारा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिना अनुमति के बोर्ड एवं बैनर लगाए गए थे जिस पर आज क्षेत्रीय सी एस आई विनीत तिवारी एवं रिमूवल विभाग के बबलू कल्याणे द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्षेत्र से 80 से अधिक अवैध बोर्ड हटाने की कार्रवाई करने के साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत शहर की सुंदरता एवं स्वच्छता को धुमिल करने पर थाना संयोगितागंज में अध्ययन अकैडमी के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने हेतु भी कार्रवाई की गई।

उपायुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि शहर की सुंदरता एवं स्वच्छता को धूमिल करने वालों के विरुद्ध निगम द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत आज नगर निगम रिमूवल विभाग की टीम द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों से 150 से अधिक अवैध होर्डिंग बैनर हटाने की कार्रवाई की गई एवं चालानी कार्रवाई करते हुए, संबंधित संस्थानों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराने की भी निगम अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आयुक्त पाल द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि शहर की सुंदरता को खराब करने वाले बिना अनुमति के शहर में साइन बोर्ड फ्लेक्स होर्डिंग आदि लगाने वालों के विरुद्ध निगम द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत लगाए बोर्ड जप्त  किए जाएंगे तथा चालानी कार्रवाई, फाइन के साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एफ आई आर दर्ज भी कराई जावेगी।

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