देवास जिले में आपत्तिजनक संदेशों पर रोक लगी
देवास जिले में आपत्तिजनक संदेशों पर रोक लगी
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आरक्षित वर्ग द्वारा गत 2 अप्रैल को बुलाए गए भारत के बंद के दौरान राज्य में हुई हिंसा , तोड़फोड़ की घटनाओं की वृद्धि में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान रहा. ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे देखते हुए एसपी देवास के प्रतिवेदन के आधार पर जिला कलेक्टर देवास ने तत्काल प्रभाव से देवास जिले की परिधि में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सन्देश, चित्र,बैनर अथवा पोस्टर पर रोक लगा दी है.इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि जिला दंडाधिकारी देवास द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में घटित घटनाओं के प्रकाश में जिले में सुरक्षा , शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) व (2 ) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले में सोशल मीडिया , इलेक्ट्रॉनिक संसाधन मोबाईल , कम्प्यूटर , फेसबुक, ईमेल , व्हाट्सएप पर किसी दल ,धर्म , संप्रदाय , जाति, संस्था, व्यक्ति एवं विरोधी आम लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले आपत्तिजनक मिसेज, चित्र,कमेंट, बैनर पोस्टर को देवास जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधित किया गया है.

बता दें कि यदि किसी ग्रुप से ाओइसे आपत्तिजनक सन्देश , चित्र , टिप्पणी आदि प्रसारित होने पर व्यक्ति विशेष के साथ -साथ ग्रुप एडमिन पर भी कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई उक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 , 188 एवं अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 5 अप्रैल से प्रभावशील हो गया है.

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