अपनी व्यस्तता के बीच अगर आपको अपने स्टॉकब्रोकर से शिकायत है और फर्म इसे हल नहीं कर रही है या आप उसकी ओर से दिए गए भरोसे से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आप अपने ऑनलाइन निवेशक सेवा पोर्टल Nice Plus के जरिये धोखाधड़ी के मामले में स्टॉक ब्रोकर्स या ट्रेडिंग सदस्यों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शिकायत दर्ज करने के लिए आपको पहले अपना स्थायी खाता संख्या (PAN), नाम, कांटेक्ट नंबर और स्थायी पता जैसे डिटेल देने के बाद Nice Plus के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा. फिर आप दस्तावेजों के साथ एक्सचेंज की ओर से निर्धारित प्रारूप में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
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आम तौर पर व्यापारिक सदस्य द्वारा दस्तावेजों को जारी न करने, धन/प्रतिभूतियों की प्राप्ति, व्यापार सदस्य (टीएम) को दी गई मार्जिन/सुरक्षा जमा की गैर-रसीद, कॉर्पोरेट लाभ की गैर-रसीद (लाभांश /) से संबंधित शिकायतें ब्याज/बोनस आदि), सहमति के बिना ट्रेडों का निष्पादन, अतिरिक्त ब्रोकरेज चार्ज (विकल्प प्रीमियम के अलावा) आदि शिकायतें NSEद्वारा देखे जाते हैं. वही, लिस्टेड कंपनियों के खिलाफ शिकायतें कॉर्पोरेट कार्रवाई और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के चुनिंदा मामलों में भी दर्ज की जा सकती हैं. एनएसई पर की गई शिकायतें, चाहे वह ऑनलाइन या ऑफलाइन, 15 दिनों के भीतर हल हो जाती हैं.नए यूजर्स रजिस्ट्रेशन के लिए http://www.nseinvestorhelpline.com/NICEPLUS के लिंक पर जाएं और 'न्यू यूजर' पर क्लिक करें. फिर सभी जरुरी डिटेल जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्थायी पता, केवाईसी पता, बैंक खाता डिटेल दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.
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