मुख्यमंत्री चांडी पर FIR दर्ज का आदेश देने वाले जज ने की VRS की मांग
मुख्यमंत्री चांडी पर FIR दर्ज का आदेश देने वाले जज ने की VRS की मांग
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तिरुवनंतपुरम/ त्रिशूर: केरल मुख्यमंत्री ओमान चांडी को सोलर घोटाले मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. त्रिशूर की सतर्कता कोर्ट के FIR दर्ज करने के निर्देश को सीएम चांडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने चांडी पर FIR दायर करने के निर्देश पर शुक्रवार को 2 महीने की रोक लगा दी. वही दूसरी और अपने निर्देश पर आदेश पर रोक से नाराज शूर सतर्कता कोर्ट के जज एसएस वासन ने वीआरएस की मांग की है.

मीडिया रिपोर्ट के हवाले से न्यायाधीश वासन ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को ई-मेल भेज कर कहा कि वह 31 मई के बाद अपनी सेवा जारी नहीं रखना चाहते हैं. अभी उनका 2 साल कार्यकाल बचा है. चांडी के पक्ष में फैसला आने से हाईकोर्ट की टिप्पणी से वासन खफा है. उधर, इस मामले को लेकर चांडी के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं. हाईकोर्ट ने चांडी के खिलाफ FIR दर्ज करने के सतर्कता अदालत के फैसले पर रोक लगाते वासन की खिंचाई भी की थी.

हाईकोर्ट का कहना है की बिना सबूत सतर्कता के कोर्ट जज ने मुख्यमंत्री पर FIR दर्ज करने को कह दिया, जो की उचित नही है. जज को अपने अधिकार मालूम नही है. ऐसे जज के साथ कोर्ट सही तरीके से कैसे चल सकता है? इस बात को आगे भी व्यवहार में लाया जाए और बिना सबूत के ऐसी कार्रवाई न की जाए.

आपको बता दे की बुधवार को मुख्य आरोपी सरिता ने न्यायिक आयोग के सामने कहा, चांडी के करीबी ने उनसे 7 करोड़ घूस मांगी. उन्होंने 1.90 करोड़ दिए. हालांकि, सीएम चांडी ने इस आरोपों को बकवास बताया है. कहा, शराब लॉबी की मिलीभगत से मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है.

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