बेंगलोरः कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फोन टैपिंग को लेकर घेरे में आए कुमारस्वामी एक अन्य मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। एक स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी किया है। अदालत ने उन्हें चार अक्तूबर को पेश होने का आदेश दिया है। कुमारस्वामी पर राज्य सरकार की परियोजना के लिए आवंटित जमीन को अवैध तरीके से गैर अधिसूचित करने का आरोप है। कोर्ट ने उनके अतिरिक्त 15 अन्य के खिलाफ भी समन जारी किया है।
जनप्रतिनिधियों की सुनवाई के लिए बनी स्पेशल कोर्ट ने प्रोजेक्ट के लिए हलगे वादरहल्ली गांव में तीन एकड़ और 34 गुंटा जमीन को कथित रूप से गैरअधिसूचित करने पर समन जारी किया है। एक एकड़ जमीन 40 गुंटा के बराबर है। याचिकाकर्ता चामराजनगर के महादेवा स्वामी ने आरोप लगाया कि कुमारस्वामी ने 2007 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से ठीक पहले बंगलूरू विकास प्राधिकरण की जमीन को गैर अधिसूचित कर दिया था। स्वामी ने 2012 में लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज करवाई थी।
लोकायुक्त पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की, लेकिन आज से छह महीने पहले जब कुमारस्वामी सीएम थे तब पुलिस ने लोकायुक्त स्पेशल कोर्ट में ‘बी’ रिपोर्ट दाखिल की। बी रिपोर्ट साक्ष्यों के अभाव में मामले को बंद करने का कोर्ट से निर्देश प्राप्त करने के लिए होता है। स्वामी ने इसका विरोध किया और अदालत ने इसके बाद समन जारी किया। बता दें कि कुमारस्वामी पिछले कांग्रेस-जेडीएस सरकार के मुखिया थे।
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