Oct 01 2015 03:30 AM
नई दिल्ली : पत्नी से मारपीट के मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती बुधवार को उस समय रो पड़े जब वह जांचकर्ताओं के सवालों के जवाब दे रहे थे. जांचकर्ता उन्हें उनके द्वारका स्थित आवास पर ले गए, जहां दहेज प्रताड़ना और हत्या के प्रयास के विवाद के सिलसिले में उनका उनकी पत्नी से आमना-सामना कराया गया.
पुलिस ने भारती के खिलाफ दायर मुक़दमे में IPC की धारा 212 भी लगा दी है, जो अपराधी को शरण देने संबंध में है. पुलिस के अनुसार अब तक 5 व्यक्तियों की पहचान हुई है, जिन्होंने विधायक की फरारी के दौरान भारती को पनाह दी थी. संयुक्त आयुक्त देपेन्द्र पाठक के मुताबिक हमने मौजूदा FIR में IPC की धारा 212 भी जोड़ दी है ताकि हम अदालत से भारती की पुलिस हिरासत कम से कम एक दिन के लिए बढ़वा सकें. उन्हें उन ठिकानो पर ले जा सकें, जहां फरारी काटने के दौरान वह रूके थे.
एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि पूछताछ के दौरान जब उनसे उनकी पत्नी पर हमला करने के कारण और इसके तरीके के बारे में पूछा गया तो वह रो पड़े. उधर, सोमनाथ की बहन ने भी उनसे मुलाकात की है.
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