सोमनाथ भारती ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
सोमनाथ भारती ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
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नई दिल्ली : दिल्ली के नए कानूनमंत्री सोमनाथ भारती ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल भारती पर उनकी पत्नी लिपिका भारती ने घरेलू हिंसा के साथ ही जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाया था। जिसके बाद उन्होंने महिला आयोग के सामने पेश होने के आदेश के विरूद्ध विभिन्न अदालतों में याचिका दायर की थी। अंतिमतौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जो कि रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को स्वयं के बचाव का कानूनी अधिकार प्राप्त है। वे कानून से भाग नहीं रहे हें। उन्होंने भारत के संविधान के प्रावधानों का पालन किया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारती की एंटीसिपेट्री बेल पिटीशन खारिज कर उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा गया। इस मामले में यह कहा गया कि भारतीय प्रक्रियात्मकरूप से सुप्रीम कोर्ट की ओर गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा। कोर्ट के आदेश पर भारती के वकील विजय अग्रवाल द्वारा कहा गया कि इनका आत्मसमर्पण करने का आदेश कोर्ट ने उन्हें दिया है।

मामले में सोमनाथ भारती के विरूद्ध पत्नी लिपिका ने शिकायत की थी। इस दौरान दिल्ली के उत्तरी द्वारका थाने में गैर जमानती धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने श्री भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद उसे आत्मसमर्पण करने को कहा। लिपिका भारती ने अपने पति और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर कुत्ते से कटवाने का आरोप लगाया था। उल्लेखनीय है कि भारती को दिल्ली पुलिस द्वारा जगह - जगह तलाशा गया लेकिन भारती किसी के हाथ नहीं आए। 

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