शूटर वर्तिका के केस में बढ़ी स्मृति ईरानी की परेशानी, हाई कोर्ट ने जारी किया इन तीन लोगों के लिए नोटिस
शूटर वर्तिका के केस में बढ़ी स्मृति ईरानी की परेशानी, हाई कोर्ट ने जारी किया इन तीन लोगों के लिए नोटिस
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इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह केस में केंद्रीय मंत्री व अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी की परेशानी बढ़ चुकी है। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच ने इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह केस में सुनवाई करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव और सह सहयोगी को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस जारी कर लखनऊ बैंच ने तीनों को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बोला है।

क्या है पूरा मामला: 23 दिसंबर 2020 को शूटर वर्तिका सिंह ने सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में 156/3 के अंतर्गत परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में वर्तिका सिंह ने इलज़ाम लगाया था कि राज्य महिला आयोग में सदस्य बनवाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता और उनके सह सहयोगी अयोध्या के रहने वाले डॉ. रजनीश सिंह ने 25 लाख रुपए घूस की डिमांड कर रहे है। इस केस में MP/MLA कोर्ट में सुनवाई हुई और 20 फरवरी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दायर परिवाद को खारिज कर दिया था।

26 जुलाई को हाई कोर्ट में दर्ज होंगे बयान:  जंहा इस बात का पता चला है कि वर्तिका सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने MP/MLA कोर्ट से खारिज हुई रिट को हाई कोर्ट लखनऊ में चुनौती दी और रिवीजन फाइल कर दिया गया है। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 26 जुलाई को सभी आरोपितों को अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दें चुकें है। अरविंद सिंह राजा सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय में फौजदारी के जाने माने वकील हैं।

क्या कहा वर्तिका सिंह के वकील ने: अरविंद सिंह राजा ने कहा की हाई कोर्ट ने पूरे केस को गंभीरता से लिया है। हमने कोर्ट को समस्त साक्ष्य उपलब्ध किए जा चुके है। जिसमे केंद्रीय मंत्री की ऑडियो रिकार्डिंग भी कोर्ट में दी गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता की तहरीर पर 23 नवंबर 2020 को अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली में वर्तिका सिंह के विरुद्ध  मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। वर्तिका ने इस मुकदमे को कोर्ट में चुनौती दी तो उनके विरुद्ध अमेठी के मुंशीगंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज कराया गया।

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