Jan 19 2017 08:16 PM
नई दिल्ली। केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के शैक्षणिक योग्यता का मामला उस वक्त और उलझ गया है जब यह दावा किया गया कि खूद स्मृति ने ही दिल्ली विश्वविद्यालय से यह कहा था कि उनकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी किसी को न दें।
स्कूल आॅफ ओपन लर्निंग ने यह दावा केन्द्रीय सूचना आयोग के सामने किया है। सुनवाई में एसओएल ने कहा है कि स्मृति के कहने पर ही शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मुहैया नहीं कराई गई थी।
गौरतलब है कि आयोग ने एसओएल से यह कहा था कि स्मृति ईरानी की शिक्षा से जुड़े सभी रिकाॅर्ड पेश किये जाये। इसके साथ ही आयोग ने दिल्ली विवि के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को भी कारण बताओं नोटिस जारी किया है। आयोग ने विवि के जनसूचना अधिकारी से भी रिकाॅर्ड पेश करने के लिये कहा था।
बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्मृति ने लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान जो हलफनामा दिया था उसमें शैक्षणिक योग्यता की जानकारी विरोधाभास थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था लेकिन केन्द्रीय सूचना आयोग में यह मामला अभी भी चल रहा है।
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