छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आरबीआई ने किया अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर
छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आरबीआई ने किया अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर
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सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंकों के मेगा विलय के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने उन छह सरकारी बैंकों सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक को आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। बुधवार को दी गई अधिसूचना में आरबीआई ने कहा, "हम सलाह देते हैं कि सिंडिकेट बैंक को 01 अप्रैल, 2020 से आरबीआई अधिनियम, 1934 के लिए दूसरी अनुसूची से बाहर रखा गया है, क्योंकि यह 27 मार्च की अधिसूचना के तहत 01 अप्रैल, 2020 से बैंकिंग व्यवसाय को जारी रखना बंद कर दिया है, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित है। दिनांक 26 सितंबर - 02 अक्टूबर, 2020"। भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य पांच सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के संदर्भ में इसी तरह के बयान जारी किए हैं।

जब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में किसी बैंक का उल्लेख किया जाता है तो इसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। उपरोक्त छह बैंकों का 1 अप्रैल से अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के साथ विलय कर दिया गया था। ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय, केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक; इंडियन बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। अभी सार्वजनिक क्षेत्र के सात बड़े बैंक और पांच छोटे बैंक हैं।

2017 में 27 सरकारी बैंक थे और कुल संख्या घटकर 12 हो गई है। बैंकों के विलय से बैंकों के बड़े और बेहतर ग्राहकों के बड़े क्षेत्रों की सेवा करने, वैश्विक उपस्थिति को सुगम बनाने, परिचालन लागत में काफी कमी लाने जैसे फायदे होंगे, एनपीए/खराब ऋणों की दिशा में कानूनी लागत और अन्य सहायक लागतों में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी।

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