अनुच्‍छेद 370 : येचुरी से बोला SC, दोस्‍त से मिलने कश्‍मीर जाइए, लेकिन...'
अनुच्‍छेद 370 : येचुरी से बोला SC, दोस्‍त से मिलने कश्‍मीर जाइए, लेकिन...'
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नई दिल्‍ली : जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्‍य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खात्मे के खिलाफ कई संगठनों और व्यक्तियों द्वारा मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर की गईं थीं और इन सबकी एक साथ सुनवाई करते हुए अब पहली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जामिया मिलिया इस्‍लामिया के कानून के छात्र मोहम्मद अलीम सैयद को अनंतनाग में उसके माता-पिता से मिलने की इजाजत दी गईं है. वहीं इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को अलीम सैयद की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है.

साथ ही बता दें कि इसी तरह सुप्रीम कोर्ट द्वारा माकपा नेता सीताराम येचुरी को अपने पार्टी के एक नेता मोहम्मद युसुफ तरंगिनि से मिलने के लिए कश्मीर जाने की इजाजत मिली है. दरअसल, बता यह है कि सीताराम येचुरी की तरफ से उनके वकील द्वारा कहा गया है कि मैं अपनी पार्टी के बीमार पूर्व विधायक से नहीं मिल पाया. मुझे एयरपोर्ट से लौटा दिया गया है और इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हम आदेश देते हैं, आप जाइए. सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए. उनका हाल-चाल लीजिए. वापस आ जाइए. और कोई गतिविधि ना करें. 

दूसरी ओर आपको बता दें कि इसके साथ ही बाकी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है और साथ ही सर्वोच्च न्‍यायालय द्वारा मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है जो कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से इस पर सुनवाई शुरू करेंगी.

 

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