नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को विदेशों से काला धन स्वदेश लाने की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच में प्रगति से संबंधित रिपोर्ट मांगी। एसआईटी अब तक इस मामले पर अदालत के सामने तीन रिपोर्ट पेश कर चुका है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की पीठ ने एसआईटी से सात अक्टूबर से पहले रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
न्यायालय ने 15 अक्टूबर तक सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, "एसआईटी से अनुरोध है कि वे मामले में जांच की प्रगति पर अपनी रिपोर्ट सात अक्टूबर को या उससे पहले पेश करें।" सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. बी. शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय ने चार जुलाई, 2011 को किया था।
एसआईटी के वकील दुष्यंत दवे ने अदालत को बताया कि विदेशों में कर चोरी कर जमा किया गया काला धन वापस लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में एसआईटी ने कई सुझाव दिए हैं तथा महान्यायवादी मुकुल रोहतगी उन सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया बता पाएंगे।