मनी लांड्रिंग के मामले में सिद्दीकी कप्पन को नहीं मिली जमानत, लखनऊ कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका
मनी लांड्रिंग के मामले में सिद्दीकी कप्पन को नहीं मिली जमानत, लखनऊ कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका
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लखनऊ: केरल के विवादित पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को लखनऊ की एक अदालत ने मनी लांड्रिंग के मामले में जमानत प्रदान करने से इन्कार कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में कप्पन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के मामले में जमानत पर रिहा किया था, मगर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज किए गए एक केस में सिद्दीकी को जमानत नहीं मिल सकी। ऐसे में कप्पन को अभी जेल में ही रहना होगा।

उल्लेखनीय है कि पत्रकार कप्पन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) या आतंकवाद विरोधी कानून के तहत इल्जाम लगाया गया था। पेशे से पत्रकार कप्पन, केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। ED ने कप्पन और अन्य के खिलाफ फरवरी 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था।

पत्रकार कप्पन को अक्टूबर 2020 में अरेस्ट किया गया था। वो उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती दुष्कर्म व हत्या मामले को कवर करने जा रहे थे। पुलिस ने दावा करते हुए कहा कि कप्पन, प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े हुए थे और वह हिंसा भड़काने की साजिश के तहत हाथरस जा रहे थे। यूपी पुलिस ने उन्हें 5 अक्‍टूबर 2020 को मथुरा में टोल प्‍लाजा पर अरेस्ट कर लिया था। उनपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्‍ट (UAPA) के तहत केस दर्ज किया गया था।

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