मुख्यमंत्री ने उद्यमियों व कारोबारियों को दी राहत, श्रम सुधारों को लिए किया ये एलान
मुख्यमंत्री ने उद्यमियों व कारोबारियों को दी राहत, श्रम सुधारों को लिए किया ये एलान
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कोरोना ने सबकी आर्थिक व्यवस्था को हिला कर रख दिया है. कोरोना संकट के कारण नई जगह तलाश रहे औद्योगिक संस्थानों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने शिवराज सरकार ने श्रम कानूनों में सुधारों को लागू कर दिया है. इसके तहत अब कारखाना लायसेंस के लिए उद्योगपति को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत लायसेंस मिलेगा. वहीं, हर साल नवीनीकरण कराने का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है.

वहीं, कारोबारियों को राहत देते हुए प्रदेश में दुकानें अब सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुली रह सकेंगी. पहले ये सुबह आठ से रात दस बजे तक खुली रहती थीं. दुकानें ज्यादा समय तक खुलने से न सिर्फ रोजगार बढ़ेंगे, बल्कि दुकानों पर भीड़ भी नहीं लगेगी और शारीरिक दूरी का भी पालन हो पाएगा. आठ घंटे की शिफ्ट को भी 12 घंटे कर दिया गया है. सप्ताह में 72 घंटे काम कराया जा सकता है.

बता दें की इसके लिए श्रमिकों को अतिरिक्त भुगतान (ओवर टाइम) करना होगा. उद्यमियों को यह छूट भी दी जा रही है कि वे उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनी सुविधा के मुताबिक पाली में भी बदलाव कर सकते हैं.

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