रेपिस्ट को नपुसंक की सजा नही दी जा सकती, सुप्रीम-कोर्ट
रेपिस्ट को नपुसंक की सजा नही दी जा सकती, सुप्रीम-कोर्ट
Share:

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायप्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण बयान में दोहराया है कि बच्चों से बलात्कार करने वालों को नपुंसक बनाने की सजा देने के लिए दायर की गई एक याचिका को सुनने के बाद इससे इंकार कर दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को भारतीय बच्चों से बलात्कार के मामलों पर अलग से प्रावधान बनाने पर विचार करने की सलाह दी है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों की संस्था ने इस संबंध में सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि रेप के लिए लगने वाली आईपीसी की धारा-376 में नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है, परन्तु छोटी बच्चियों के लिए नहीं।

भारत में बहुत से रेप छोटी छोटी बच्चियों के साथ में अंजाम दिए जाते है जिससे कि संवेदनशील शख्स को ठेस पहुंचती है. इस पर याचिका दायर करने वाले वकील ने कहा है कि जिस तरह की सज़ा की मांग की है, वो भावना पर आधारित है.  


 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -