नई दिल्ली : दिल्ली एनसीआर में खुले में प्लास्टिक वेस्ट, कूड़ा और खेतों में पुआल - भूसी जलाने पर अब लोगों की खैर नहीं होगी। यदि लोगों को इस तरह की सामग्री जलाते हुए देखा गया तो उन्हें करीब 5000 रूपए जुर्माना भरना होगा। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हाल ही में इस आशय के आदेश जारी किए हैं।
ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश सरकार के अलावा इन राज्यों के संबंधित प्राधिकरणों को तत्काल प्रभाव से अमल करने का आदेश दिया। इस दौरान पीठ ने वर्धमान कौशिक की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया गया कि दोषी पाए जाने पर लोगों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
मामले को लेकर कहा गया कि खुले स्थान पर ये पदार्थ जलाने से प्रदूषण बढ़ता है। यही नहीं राज्य सरकारें को इस दिशा में जागरूक करना होगा। विभिन्न राज्यों में व्यापक अभियान चलाकर जनजागृति जगाने की जरूरत है।