भोपाल में रात दस बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, कार में क्षमता मुताबिक बैठा सकेंगे सवारी
भोपाल में रात दस बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, कार में क्षमता मुताबिक बैठा सकेंगे सवारी
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भोपाल : कोरोना के वजह से लॉकडाउन को लागू किया गया. लेकिन अब स्तिथि सामन्य होती नजर आ रही है. इसके बाद  प्रशासन ने बुधवार को अनलॉक-2 की गाइड लाइन जारी कर  दी है. इसके मुताबिक अब भोपाल में दो पहिया और चार पहिया वाहन पर पूरी क्षमता के मुताबिक सवारी बैठा सकेंगे. अब तक दो पहिया पर केवल एक और चार पहिया में तीन ही लोग भी बैठ पा रहे थे. हालांकि बाजार में रेस्त्रां, होटल एवं अन्य दुकानें अब 9 के बजाए रात 10 बजे तक खुली रह  सकेंगी.

कलेक्टर अविनाश लवानिया के मुताबिक जिले में अत्यावश्यक गतिविधियां, इंडस्ट्री के संचालन, स्टेट और नेशनल हाइवे में व्यक्ति और वस्तु का आवागमन, परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग कार्य , एयरपोर्ट, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, से अपने अपने गंतव्य स्थल तक आवागमन को छोड़कर शेष कारणों के लिए व्यक्तियों का आवागमन रात 10 से सुबह 5 बजे तक बंद रहने वाला है. इस दौरान रात्रि कर्फ्यू रहेगा.

इसके अलावा पूर्व की तरह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, शैक्षणिक सहित अन्य आयोजन व अन्य बड़े जमावड़े पूरी तरह प्रतिबंधित रहने वाले है. सभी सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, जिम, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हाल, इंटरटेनमेंट पार्क अगले आदेश तक बंद रहेंगे. इसी तरह जो गाइडलाइन पहले जारी की गई थी वह यथावत रखी गई हैं. ऐसे कोचिंग संस्थान जो कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं है, वे 50 प्रतिशत स्टाफ तक की उपस्थिति के साथ ऑनलाइन कोचिंग के लिए रिकार्डिंग कर पाएंगे. शादी और अंतिम संस्कार के लिए पूर्व निर्धारित नियम यथावत रहेंगे.  जानकारी के लिए बता दें की ऐसे लोग जो दूसरे शहर से या रात 10 बजे के बाद आएंगे, उन्हें कर्फ्यू में रियायत मिल पाएंगी.  

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