ममता सरकार को कोलकाता हाई कोर्ट से झटका, गवर्नर जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग ख़ारिज
ममता सरकार को कोलकाता हाई कोर्ट से झटका, गवर्नर जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग ख़ारिज
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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक वकील रामप्रसाद सरकार द्वारा दाखिल पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में जगदीप धनखड़  को हटाने के लिए रिट याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने राज्य कि सीएम ममता बनर्जी से अनुरोध किया है कि राज्यपाल द्वारा विभिन्न मुद्दों पर मांगी गई जानकारी तत्काल मुहैया कराएं. 

गवर्नर का दावा है कि उन्होंने राज्य की ममरा सरकार से जो जानकारी मांगी वह उन्हें नहीं दी गई. उन्होंने 15 फरवरी को बनर्जी से आग्रह किया था कि वह इस हफ्ते राजभवन जाकर राज्यपाल से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें ताकि संवैधानिक गतिरोध से बचा जा सके. धनखड़ ने कहा कि उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है. गवर्नर ने गुरुवार को सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस हफ्ते कभी भी राजभवन आकर उन मुद्दों पर मुलाकात करें, जिनके चलते संवैधानिक गतिरोध बना हुआ है. इससे बचने के लिए हम दोनों ने शपथ ग्रहण की है.

इसके साथ ही गवर्नर ने सभी मुद्दों पर बनर्जी से तत्काल प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया. धनखड़ ने 15 फरवरी को बनर्जी को लिखे गए पत्र में कहा कि वाजिब मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराने के बाद भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है. इस पत्र की एक प्रति राज्यपाल ने ट्वीट के साथ शेयर की. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 167 के तहत गवर्नर को जानकारी देना CM का संवैधानिक कर्तव्य है.

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