शोएब अख्तर को लाहौर हाई कोर्ट से राहत
शोएब अख्तर को लाहौर हाई कोर्ट से राहत
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इस्लामाबाद : रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ और कमेंटेटर शोएब अख्तर को लाहौर हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें शोएब पर 70 लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल का प्रतिबंध लगाया था, दरअसल 9 फरवरी, 2008 को पाकिस्तानी अखबार द डॉन में एक लेख छपा था जिसमें शोएब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। इस पर 11 फरवरी को बोर्ड की ओर से शोएब को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। शोएब ने इसका जवाब 16 फरवरी 2008 को भेजा। लेकिन शोएब को फिर 24 मार्च 2008 को बोर्ड से एक नोटिस मिला जिसमें उन्हें अनुशासनात्मक कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। 1 अप्रैल 2008 को शोएब कमेटी के सामने पेश हुए। उसी दिन उन पर कमेटी ने पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया और पाकिस्तान में किसी भी स्तर की क्रिकेट खेलने से मना कर दिया।

नोटिस के खिलाफ शोएब अख्तर ने अपील ट्रिब्यूनल में अपील की, लेकिन 14 जून 2008 को ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध को घटा कर डेढ़ साल कर दिया। लेकिन साथ ही 70 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया, शोएब ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लाहौर हाईकोर्ट ने हाल में सुनाए फ़ैसले में कहा कि शोएब को सज़ा सुनाई गई, उसकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं थी।

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