भोपाल: MP में होने वाली डायरेक्ट भर्तियों में OBC आरक्षण को लेकर बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इसके आदेश सोमवार को जारी कर दिए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर जारी आदेश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय डायरेक्ट भर्ती में 73 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश रविवार को जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक, जो पद रिक्त रह गए हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, तथा OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10 और शेष अनारक्षित श्रेणी के तहत पदों से भरा जाएगा. कुल 33 प्रतिशत पद औरतों के लिए आरक्षित होंगे.
वही इससे पहले डायरेक्ट भर्ती में OBC कैटेगरी को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था. इसी के साथ ही EWS को भी आरक्षण नहीं प्राप्त होता था. अब कुछ सीधी भर्ती पर आरक्षण 73 फीसदी हो गया है. सरकार ने OBC का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था. ये आरक्षण 8 मार्च 2019 से लागू होगा. इसी प्रकार EWS आरक्षण 2 जुलाई, 2019 से लागू होगा. इससे पूर्व 9 सितंबर को, MP सरकार ने सभी विभागों को स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती को छोड़कर सभी विभागों में अन्य पिछड़ा श्रेणी के लिए बढ़ा हुआ 27% आरक्षण लागू करने के लिए बोला था, जिस पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाबंदी लगा दी थी. मार्च 2019 में पारित एक अध्यादेश के मुताबिक 27% OBC आरक्षण लागू किया गया है. अगस्त 2019 में अध्यादेश कानून बन गया.
वही OBC चयनित शिक्षक संघ के शिवप्रसाद जायसवाल तथा आरके साहू के अनुसार, सरकार के इस नए सिस्टम से शिक्षक भर्ती के 13 फीसदी OBC होल्ड के 6 विषयों के कैंडिडेट्स की नियुक्ति का मार्ग साफ हो जाएगा. यह उम्मीदवार सरकार की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार शीघ्र से शीघ्र उनके होल्ड हटाकर उन्हें पूर्ण तौर पर 27 फीसदी आरक्षण के साथ नियुक्ति आदेश जारी करें. वही इस निर्णय से चयनित शिक्षक संघ ने भी खुशी व्यक्ति की है. संघ का कहना है कि सरकार का यह निर्णय सराहनीय है.
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