'गिर जाएगी शिंदे सरकार...', इस नेता ने किया बड़ा दावा
'गिर जाएगी शिंदे सरकार...', इस नेता ने किया बड़ा दावा
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मुंबई: महाराष्ट्र में यदि कैबिनेट का विस्तार होता है तो शिंदे सरकार गिर जाएगी। इसलिए राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा है। यह दावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) विधायक अमोल मिटकरी ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा सत्र के रन-अप में खातों को अस्थायी तौर पर सौंपने का स्पष्ट अर्थ है कि कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। मिटकरी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार में दम है तो कम से कम जनवरी महीने में कैबिनेट का विस्तार कर दे। 

आगे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जानते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो झगड़े होंगे, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। मिटकरी ने यह भी कहा कि जब अदालत की बेंच फैसला करेगी तो इस सरकार में सम्मिलित विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तब सरकार अपने आप गिर जाएगी। आगे मिटकरी ने कहा कि यदि लव जिहाद कानून पास हो जाता है तो स्वागत योग्य कदम होगा। मगर यदि उस कानून को पास करते समय मुस्लिमों को निशाना बनाने की भाजपा का षड्यंत्र है तो इसे नाकाम कर देना चाहिए। लव जिहाद युवाओं के लिए सवाल नहीं है, मगर रोजगार प्रदान कराने का सवाल युवाओं के लिए है। आप करोड़ों नौकरियां लेकर गुजरात गए एवं गुजरात जीत गए और बहुत खुश हैं कि हमने दुनिया जीत ली, मगर इसका नतीजा 2024 में आपको भुगतना पड़ेगा।

बता दें कि महाराष्ट्र में जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में लव जिहाद के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं। इसके चलते भाजपा विधायक काफी वक़्त से लव जिहाद कानून की मांग कर रहे हैं। जिसको लेकर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार जल्द राज्य में अधिनियम पेश कर सकती है। लव जिहाद कानून पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि वे कई प्रदेशों में उपस्थित इस प्रकार के कानूनों को देख रहे हैं। उसी आधार पर इसे तय किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेशों में लव जिहाद के खिलाफ कानून हैं। उत्तर प्रदेश में उपस्थित कानून में शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन, किसी से भी झूठा विवाह करवाना, ऐसी शादी को बढ़ावा देना, कानून के तहत अपराध है। दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल और दो लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

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