क्या शिलांग की पंजाब लेन के निवासियों को खाली करना होगा घर, मिला ऐसा नोटिस
क्या शिलांग की पंजाब लेन के निवासियों को खाली करना होगा घर, मिला ऐसा नोटिस
Share:

शिलांग: मेघालय की राजधानी शिलांग के पंजाबी लेन में अधिकारियों द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू लागू की गई है और वहां रहने वाले लोगों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें एक माह के भीतर इलाके में अपने निवास की वैधता साबित करने का आदेश दिया है. पंजाबी लेन क्षेत्र में पंजाब से आए वो लोग रहते हैं, जिन्हें ब्रिटिश लगभग 200 वर्ष पूर्व सफाईकर्मी के तौर पर शिलांग लाए थे. 

गत वर्ष मई में क्षेत्र में हमले की एक घटना के कारण समूह में संघर्ष हुआ जिसके बाद एक महीना से ज्यादा वक़्त तक वहां कर्फ्यू लगा रहा. प्रदेश सरकार की उच्च स्तरीय समिति के निर्देश के बाद शिलांग नगर निगम बोर्ड (एसएमबी) अधिकारियों ने शुक्रवार को वहां के लोगों को नोटिस भेजा है. ईस्ट खासी हिल्स जिला प्रशासन ने कहा है कि पंजाबी लेन के लोगों को नोटिस भेजने से पूर्व वहां सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी, क्योंकि इलाके में संकट की स्थिति उत्पन्न होने की खुफिया सूचना मिली थी.

अगले नोटिस तक यहां निषेधाज्ञा जारी रहेगी. एसएमबी के अधिकार ने मीडिया को बताया कि, ‘‘यहां रह रहे ज्यादातर लोगों को नोटिस मिल चुका है. अधिकारियों ने बंद पड़े घरों के दरवाजे पर भी नोटिस चस्पा किए हैं.’’ एसएमबी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एस बी सोहलिया ने कहा है कि, ‘‘उन्हें आगे आने और तीन जून से लेकर तीन जुलाई के बीच एसएमबी कार्यालय आकर सूचना देने के लिए कहा गया है.’’

सर्वसम्मति से सूर्या नारायण पैट्रो चुने गए ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष

सप्ताह के आखिरी दिन भी गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार

पांच जुलाई को वित्त मंत्री पेश करेंगी आम बजट, व्यापार को कई उम्मीदें

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -