नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी को 'शिवलिंग पर बैठा बिच्छू' कहने के लेकर दर्ज किए गए मानहानि मामले में शशि थरूर को अपने खिलाफ जारी किए गए वारंट पर स्टे मिल गया है। कोर्ट ने गुरुवार को थरूर के खिलाफ जारी किए गए वारंट पर रोक लगाते हुए उनको स्टे दे दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को शशि थरूर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।
मामले की सुनवाई में हाजिर न होने के कारण शशि थरूर खिलाफ ये वारंट जारी किया गया, दो दिन बाद कोर्ट से उनको इस पर स्टे मिल गया। शशि थरूर के विरुद्ध ये मामला 2018 में दर्ज हुआ था। बंगलोर में एक कार्यक्रम में शशि थरूर ने कहा था कि नरेंद्र मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। इस बिच्छू को ना आप हाथ से हटा सकते हैं और ना ही चप्पल मार सकते हैं। शशि थरूर के इस बयान को प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ बताते हुए भाजपा नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था।
राजीव बब्बर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि उनका बयान ना केवल पीएम को अपमानित करने वाला था, बल्कि हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाने के लिए भी दिया गया था। फिलहाल ये मामला अदालत में विचाराधीन है।
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