मुंबई: महाराष्ट्र में आज से शक्ति विधेयक पारित हो सकता है। जी दरअसल इसे विधानसभा में पेश किया जा चुका है और अब खबर यह है कि यह मंगलवार यानी आज विधानसभा में पारित हो सकता है। आप सभी को बता दें कि इस विधेयक में लिखा गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। जी दरअसल राज्य सरकार ने बलात्कार, तेजाब हमले एवं सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री डालने जैसे अपराधों के लिए मृत्यु दंड एवं 10 लाख रुपये तक के जुर्माने समेत कठोर सजा के प्रावधान इस विधेयक में बनाए हैं।
इसे आंध्र प्रदेश के दिशा अधिनियम की तर्ज पर बनाया गया है। कहा जा रहा है इस विधेयक में ऐसे अपराधों की 15 दिनों के अंदर जांच पूरी करने और आरोपपत्र दाखिल करने एवं सुनवाई 30 दिनों के अंदर पूरी करने का प्रावधान है। अब आज यानी मंगलवार को इस विधेयक के सदन से पारित हो जाने की संभावना है। वैसे राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानमंडल के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2020 और महाराष्ट्र विशिष्ट विशेष अदालत (शक्ति कानून के तहत महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराधों के वास्ते) विधेयक पेश किये।
आपको बता दें कि पहले विधेयक में सख्त सजा के लिए आईपीसी, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं में संशोधन का प्रावधान है। वहीं दूसरा इस कानून के तहत सुनवाई के लिए राज्य के हर जिले में कम से कम एक विशेष अदालत की स्थापना के लिए है।
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