जल्द महाराष्ट्र में लागू हो सकता है Shakti Act, जानिए इस कानून की सजा का प्रावधान
जल्द महाराष्ट्र में लागू हो सकता है Shakti Act, जानिए इस कानून की सजा का प्रावधान
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मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कुछ दिनों पहले ही राज्‍य में शक्ति कानून को मंजूरी दे दी है। अब आज शक्ति कानून को विधानसभा के शीत कालीन सत्र में पेश किया जाने वाला है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं Shakti Act 2020 में क्या-क्या प्रावधान हैं।

Shakti Act 2020 के प्रावधान-

- आपको बता दें कि इस एक्‍ट के अंतर्गत बेहद गंभीर और घृणित अपराध के दोषी को मौत की सजा देने का प्रावधान है। केवल यही नहीं बल्कि इस तरह के अपराध की जांच के लिए 15 दिन का समय निश्चित होगा और इसके अलावा विशेष स्थिति में जांच को सात दिन और बढ़ाया जा सकता है।

- इस कानून के अंतरगर्त घृणित अपराधों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के प्रतिदिन सुनवाई होगी और 30 दिन के भीतर पूरी कर दी जाएगी। इसमें सजा सुनाए जाने के 45 दिन के भीतर ही फाइल बंद कर दी जाएगी। वैसे आपको याद हो तो इसके लिए पहले छह माह महीने की कालावधि थी।

- आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के दिशा एक्ट से प्रेरित होकर इस एक्ट का नाम प्रस्तावित किया है, जिसका नाम स्पेशल कोर्ट एंड मशीनरी फोर द इम्पलेमेंटेशन ऑफ शक्ति एक्ट 2020 है।

- इसी के साथ इसमें आरोपी के लिए मौत की सजा का प्रावधान होगा और पीड़िता को आर्थिक मुआवजा देने का प्रावधान भी होगे। 100 लाख रुपये तक का जुर्माना भी होगे जो कि पीड़िता की प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए होगा। इस लिस्ट में सामूहिक दुष्‍कर्म और दुष्‍कर्म जैसे अपराधों को भी जोड़ा गया है, जिसमें 16 साल से कम उम्र की युवती के साथ दुष्‍कर्म के मामले में 12 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।

- शक्ति एक्ट के अंदर यह प्रस्ताव भी है कि हर जिले में स्पेशल कोर्ट, विशेष पुलिस टीम होगी। इसके अलावा पीड़ित महिला और बच्चों की सहूलियत और सुविधा के लिए विशेष संस्था का गठन होगा। इसमें कहा गया है कि एसिड अटैक के केस में धारा गैर जमानती होगी, जिसमें सजा का प्रावधान 10 साल से कम का नहीं होगा।

- इसमें आईपीसी की धारा 354 में सेक्शन 'E' को जोड़ा जाएगा, इसके अंतर्गत सोशल मीडिया, टेलीफोन या अन्य डिजिटल माध्यमों के द्वारा प्रताड़ना, आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी के मामलों में केस दर्ज होगे।

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