होम डिलीवरी पर भी देना होगा सर्विस टैक्स
होम डिलीवरी पर भी देना होगा सर्विस टैक्स
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नई दिल्ली : सेंट्रल एक्साइज ऐंड सर्विस टैक्स डिविजन के द्वारा हाल ही में जारी किया गया अपना सर्विस टैक्स से रिलेटेड सर्कुलर वापस ले लिया गया है. बताया जा रहा है कि इस सर्कुलर में यह कहा गया था कि अब यदि आप किसी होटल से खाना घर मंगवाते है तो आपको इसके लिए कोई सर्विस टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन इस सर्कुलर को वापस लेकर सेंट्रल एक्साइज ने कई लोगों को निराश कर दिया है क्योकि अब चाहे आप खुद रेस्टोरेंट में जाये या फिर खाना घर बुलवाये, दोनों ही हालत में आपको सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा.

एक तरफ फूड और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के द्वारा इस सर्कुलर की वापसी को टैक्स लगाने का आधार माना जा रहा है तो वहीं दूसरी और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए कोई भी जवाब अभी नहीं दिया है. ऐसे में यह भी बात सामने आ रही है कि आपको किसी रेस्टोरेंट में खाने पर उसकी कीमत के 40 प्रतिशत हिस्से पर 14 प्रतिशत की दर से सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा. गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही यह बात सामने आई थी कि सर्विस टैक्स सिर्फ किसी तरह की सर्विस पर ही लिया जाना चाहिए और इस कारण इसे होम डिलीवरी से हटा दिया जाना चाहिए.

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