ED के बाद अब सर्विस टैक्स विभाग भी चाहता है माल्या की पेशी, 155 करोड़ बकाया
ED के बाद अब सर्विस टैक्स विभाग भी चाहता है माल्या की पेशी, 155 करोड़ बकाया
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नई दिल्ली : 17 बैंको से 9000 करोड़ रुपए लोन लेकर फरार हुए देश के सबसे बड़े डिफॉल्टर विजय माल्या के खिलाफ सेवा कर विभाग ने गिरफ्तारी वारंट की मांग की है। सर्विस टैक्स विभाग ने अपनी इस मांग के लिए मुंबई के मेट्रोपोलिटन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

विभाग का कहना है कि इससे पहले भी माल्या ने पेशी के लिए कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने माल्या को 7 जून को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेशी में उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।

सर्विस टैक्स विभाग ने अपनी दलील में कहा कि उन्होने अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, जो कि एक गैर जमानती अपराध है। माल्या ने दो सालों से सर्विस टैक्स नहीं भरा है, जो अब करीब 155 करोड़ हो गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि 7 जून को माल्या कोर्ट में हाजिर नहीं होते है, तो उनके खिलाफ गौर जमानती वारंट जारी किया जाएगा।

उधर आईडी बीआई द्वारा 900 करोड़ रुपए की कर्ज की राशि लेने में हुई धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी माल्या की पेशी चाहता है। माल्या को पहला समन 18 मार्च को जारी किया गया, जिससे उन्होने मार्च तक के लिए पेशी से छुट्टी मांगी। इसके बाद दूसरा समन 2 अप्रैल को जारी हुआ, माल्या तब भी पेश नहीं हुए।

अपने ताजा समन में उन्हें 9 अप्रैल को पेश होने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि माल्या को भेजा गया यह आखिरी समन है, क्यों कि अब तक उन्हें तकनीकी और कानूनी आधार पर पेशी में छूट मिलती रही है। आम तौर पर धन शोधन रोकथाम के तहत तीन नोटिस भेजने का प्रावधान है।

ईडी ने माल्या की मई तक मोहलत देने की अर्जी भी खारिज कर दी, क्यों कि जांच में हिस्सा लेना आवश्यक है। उनके पास केवल अगले शनिवार तक का वक्त है। यदि माल्या 9 अप्रैल को पेश नहीं होते है, तो ईडी उनका पासपोर्ट रद्द करने के लिए कानूनी कदम उठाएगी।

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