Apr 26 2016 09:23 AM
कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए यह बताया था कि एक अप्रैल 2016 से वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर साढ़े 14 फीसदी सर्विस टैक्स लगाया जाना है. लेकिन अब यह बात सामने आई है कि हिमाचल हाईकोर्ट के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर लगने वाले सर्विस टैक्स पर रोक लगा दी गई है.
इस मामले में जानकारी देते हुए आपको इस बात से भी अवगत करवा दे कि न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता रमाकांत शर्मा के साथ ही कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के बाद इसके अमल पर रोक लगने का काम किया गया है.
साथ ही सुनने में यह भी आ रहा है कि कोर्ट के द्वारा इस मामले में केंद्र सरकार से 4 हफ्तो में जवाब भी देने का आग्रह किया है. बता दे कि केंद्र सरकार ने 1 मार्च 2016 को अधिसूचना जारी की थी और यह बताया था कि 1 अप्रैल 2016 से वरिष्ठ अधिवक्ताओं से रिवर्स और फारवर्ड बेसिस पर साढ़े 14 फीसदी सर्विस टैक्स लिया जाना है.
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