उदयपुर में फिर लगी धारा-144,  झंडे और पोस्टर लगाने पर भी पाबंदी
उदयपुर में फिर लगी धारा-144, झंडे और पोस्टर लगाने पर भी पाबंदी
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उदयपुर: टेलर कन्हैयालाल की निर्मम हत्या काफी सुर्ख़ियों में रही थी और अब एक बार फिर से उदयपुर (Udaipur) जिले से बड़ी खबर आई है। जी दरअसल यहाँ धारा-144 लगा (Section-144 imposed) दी गई है। बताया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने इसके आदेश जारी करते हुए आगामी एक महीने के लिये जिले में रैली और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल यही नहीं बल्कि आदेश में बिना अनुमति के किसी भी तरह के जुलूस नहीं निकालने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी के साथ यहाँ सरकारी इमारतों पर झंडे और पोस्टर लगाने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

दूसरी तरफ जिला प्रशासन की ओर से धारा-144 लगाना फिलहाल आम जनता के गले नहीं उतर रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों टेलर कन्हैयालाल की क्रूरतापूर्वक की गई हत्या के बाद उपजा आक्रोश अब शांत हो चुका है। अब तक यहाँ सभी बड़े त्यौहार पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। हालाँकि धारा-144 लगाने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है उसमें जालोर में दलित बच्चे के साथ मारपीट के बाद हुई उसकी मौत को लेकर बढ़ रहे विरोध को बताया जा रहा है। इस मामले में भी आज यानी मंगलवार को उदयपुर के कई प्रमुख कस्बों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। दलित संगठनों की ओर से ज्ञापन सौंपा जाएंगे।

दूसरी तरफ महाराणा प्रताप को लेकर विश्व आदिवासी दिवस पर दिए गए विवादित बयान पर भी राजपूत संगठन विरोध करेंगे। केवल इतना ही नहीं आने वाले समय में छात्रसंघ चुनाव भी होने वाले हैं और इस दौरान भी काफी गहमागहमी रहेगी। छात्र संघ चुनाव के दौरान भी प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए पोस्टर और बैनर कई इमारतों पर लगा देते हैं। ऐसे में उदयपुर में धारा-144 लगाने के ये भी कारण माने जा रहे हैं। प्रशासन ने अपनी ओर से धारा-144 लगाने के कारण स्पष्ट नहीं किये हैं।

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